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Dignity of Labour meaning in Hindi

Dignity of Labour meaning in Hindi – श्रम की गरिमा

The Dignity of Labour meaning in Hindi – श्रम की गरिमा, यह विश्वास है कि सभी प्रकार की नौकरियों को एक समान रूप से सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी व्यवसाय को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है और किसी भी आधार पर किसी भी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भले ही किसी के व्यवसाय में शारीरिक श्रम शामिल हो या मानसिक श्रम। यह माना जाता है कि सभी प्रकार की नौकरी को समान रूप से सम्मान दिया जाना चाहिए।

समाज सुधारक जैसे बसवा और उसके समकालीन शरण, साथ ही महात्मा गांधी जी भी, श्रम की गरिमा के प्रमुख समर्थक थे।

श्रम की गरिमा अब भारत के प्रमुख मुद्दों में से एक है। “काम की गरिमा और श्रमिकों के अधिकारों” की रक्षा सभी प्रकार की नौकरियों का सम्मान करके की जा सकती है। कर्मचारियों को श्रम अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करके और उन्हें नौकरी बीमा प्रदान करके ही की जा सकती है।

नौकरी की सुरक्षा से ही श्रम की गरिमा को बचाया जा सकता है। – The Dignity of Labour can be only saved by Job Protection Policy.

आजकल भारत में नौकरी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्मचारियों/ श्रमिकों को अपने दैनिक जीवन में नौकरी से संबंधित कई मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि नौकरी से छंटनी, गलत तरीके से बर्खास्तगी, वेतन कटौती और वेतन के मुद्दे, ओवरटाइम के मुद्दे, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव आदि।

लेकिन रोजाना की इन समस्याओं में उनकी मदद के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में कोई भी कंपनी/ एनजीओ/ सरकार भारत में इन सभी कर्मचारियों की मदद करने की कोशिश नहीं कर रही है।

भारत का पहला और एकमात्र “नौकरी सुरक्षा पैकेज” – India’s 1st “Job Protection Package”

कर्मचारियों के सभी अधिकारो को अब EmpRyts Pvt. Ltd. द्वारा बचाया जा रहा हैं। EmpRyts भारत का पहला और एकमात्र मंच है। जो सभी कर्मचारियों / मजदूरों / श्रमिकों की नौकरी में किसी भी आने वाली समस्याओं, नौकरी से संबंधित मुद्दों से उनकी नौकरियों की रक्षा करती है। हम एक वार्षिक सदस्यता पैकेज “पूर्ण नौकरी सुरक्षा पैकेज” के रूप में अपनी जोखिम प्रबंधन सेवाओं के माध्यम से श्रम अधिकारों या रोजगार अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। हम सबसे किफ़ायती और समर्पित कानूनी सेवाओं के साथ आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध हैं।

हम कर्मचारियों की सभी नौकरियों से संबंधित सभी समस्याओं में मदद करते हैं, जो कार्यस्थलों पर होते हैं, जिसमें वे अकेले होते हैं और कोई उनकी मदद नहीं करता है। उस समय हम कर्मचारियों के साथ खड़े होते हैं और उनका हाथ पकड़कर उनके न्याय के लिए लड़ते हैं।

नौकरी का बीमा – Job का Insurance

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन बीमा, घर बीमा, यात्रा बीमा, मोबाइल बीमा, उपकरण बीमा, व्यवसाय बीमा आदि कई अलग-अलग बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध हैं। लेकिन किसी भी बीमा कंपनी द्वारा कर्मचारियों के लिए कोई एक भी “सम्पूर्ण नौकरी बीमा” उपलब्ध नहीं है।

EmpRyts में हमारा उद्देश्य, सभी कर्मचारियों/ श्रमिकों को बहुत ही किफायती मूल्य पर “सम्पूर्ण नौकरी बीमा” उपलब्ध करना है।

श्रम के प्रकार – Kinds of Labour

श्रम को 3 मूल श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है

  • शारीरिक और मानसिक श्रम
  • कुशल और अकुशल श्रम
  • उत्पादक और अनुत्पादक श्रम

भारत में श्रम अधिकार / श्रमिकों के अधिकार – Labour Rights in India

श्रम अधिकार संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार है। जबरन या अनिवार्य श्रम का अन्त, बाल मज़दूरी का अन्त और रोजगार और व्यवसाय के संबंध में भेदभाव का अन्त ही श्रम अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है।

भारत के कुछ बुनियादी श्रम कानून – The basic Labour Laws in India

श्रम की गरिमा के लिए भारत में कुछ बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण श्रम कानून इस प्रकार हैं : –

कामगार मुआवजा अधिनियम / कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923

इस कानून का उद्देश्य कामगारों और उनके आश्रितों को रोजगार के दौरान और उसके दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के मामले में कुछ राहत प्रदान करना है और राहत और सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में कामगारों की विकलांगता या मृत्यु का कारण बनता है।

वेतन भुगतान अधिनियम / मजदूरी संदाय अधिनियम 1936

यह कानून श्रमिकों के वेतन के भुगतान और मजदूरी अवधि, समय और मजदूरी के भुगतान के तरीके के निर्धारण को नियंत्रित करता है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947

यह कानून नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच विवादों के निपटारे की प्रक्रिया प्रदान करके औद्योगिक शांति और सद्भाव हासिल करने में मदद कर रहा है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948

यह कानून काम करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम दरों के भुगतान का प्रावधान करता है। सरकार कर्मचारी की उद्योग-विशिष्ट दैनिक और मासिक न्यूनतम मजदूरी तय करती है। और नियोक्ता को इन दरों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के वेतन का भुगतान करना आवश्यक है।

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कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948

कर्मचारी कुछ चिकित्सा लाभों के हकदार होते हैं जैसे चिकित्सा देखभाल, बीमारी लाभ, विकलांगता लाभ, आदि।

कारखाना अधिनियम 1948

यह कानून उन कारखानों में काम करने की परिस्थितियों को नियंत्रित करता है जहाँ विनिर्माण कार्य किए जाते हैं। इसमें कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में व्यापक प्रावधान हैं।

ईपीएफ अधिनियम / कर्मचारी भविष्य निधि एवं विशेष प्रावधान अधिनियम 1952

नियोक्ता और कर्मचारी को कर्मचारी के ‘मूल वेतन’ का 12% कर्मचारी भविष्य निधि/ईपीएफ में योगदान करना आवश्यक है। नियोक्ता का अंशदान एक पेंशन फंड को भी निर्देशित किया जाता है, जिससे एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर मासिक पेंशन का हकदार होगा।

मातृत्व लाभ अधिनियम / प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961

इस अधिनियम के तहत महिला कर्मचारी अधिकतम 12 सप्ताह (84 दिन) के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 ने पेड लीव की अवधि मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी है।

बोनस भुगतान अधिनियम / बोनस संदाय अिधिनयम 1965

इस अधिनियम के तहत लाभ के आधार पर या उत्पादन या उत्पादकता और उससे जुड़े मामलों के आधार पर कुछ प्रतिष्ठानों में नियोजित व्यक्तियों / कर्मचारियों को बोनस का भुगतान प्रदान करता है।

संविदा श्रम अधिनियम 1970

यह अधिनियम ठेका श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए और काम की बेहतर परिस्थितियों को पेश करने के लिए भी है। एक कामगार को ठेका मजदूर के रूप में नियोजित माना जाता है। जब उसे किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से किसी प्रतिष्ठान के काम के सिलसिले में काम पर रखा जाता है।

ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972

ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार, एक कर्मचारी को उसकी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है। ग्रेच्युटी के तहत मिलने वाली राशि पर 20 लाख तक टैक्स नहीं लगता है, साथ ही यह कानून ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जहां कर्मचारियों की संख्या कम से कम 10 हो।

समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976

इस अधिनियम के तहत, जो समान कार्य करने वाले पुरुष और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य करता है।

So now we can say that you have completely understood the concept of The Dignity of Labour meaning in Hindi.
To read this article – Dignity of Labour meaning in English click here.

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About the Author

Deepak Kumar

Founder
EmpRyts ( Employee Rights)
On a mission to provide Job Insurance that will give full Job protection to all employees, labours and workers across the country.

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